राज्य बीमा नियम 1998
- राजस्थान सेवा नियमों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी बीमा कराएगा
नियम 8(1) - बीमा वित्तीय वर्ष के मार्च माह से किया जाएगा
नियम 8(2) - प्रीमियम की दरें सरकारी आदेश द्वारा समय-समय पर पुनरिक्षित की जायेगी
नियम 11(1)(i) - वेतन स्लेब में परिवर्तन के कारण प्रीमियम दरों में वृद्धि होगी जो वित्तीय वर्ष के मार्च माह से प्रभावी होगी
नियम 11(1)(ii) - एक बीमित व्यक्ति विकल्प के आधार पर दो स्लेब आगे तक अंशदान कर सकता है
नियम 11(2) - 50 वर्ष की आयु के बाद अधिक कटौती नहीं होगी l वित्त विभाग के आदेश दिनांक 02.03. 2009 द्वारा 50 वर्ष को 55 वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया गया है
नियम 11(3) - प्रीमियम में वृद्धि (वेतन स्लेब में परिवर्तन या विकल्प) पर बिना स्वास्थ्य परीक्षण के जोखिम वहन की जाएगी परंतु विकल्प के आधार पर प्रीमियम में वृद्धि के लिए अधिघोषणा पत्र भरा जाएगा
नियम 11(4) - वेतन स्लैब कम हो जाने पर प्रीमियम कम करने का विकल्प नहीं होगा
नियम 13 - प्रत्येक कर्मचारी प्रथम प्रीमियम की वसूली के समय प्रथम घोषणा पत्र (GA165) प्रस्तुत करेगा
नियम 14 - प्रथम प्रीमियम की कटौती व प्रथम घोषणा पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा 60 दिन के भीतर पॉलिसी जारी की जाएगी
नियम 17(1) - पॉलिसी परिपक्व होने के तीन मास पूर्व तक या बीमित व्यक्ति की मृत्यु तक प्रीमियम कटौती की जाएगी
नियम 18(3) - ब्याज की दर 12% वार्षिक होगी जिसकी समय-समय पर संशोधित दरें लागू होगी
नियम 5 - ब्याज दरें
12% ➥01/04/1998 से आदेश दिनांक
9.5% ➥01/04/2002 से आदेश दिनांक 14/3/2002
8.5% ➥01/04/2003 से आदेश दिनांक 10/5/2004 - दावा प्रस्तुत करने पर विभाग कर्मचारी को 2 माह में भुगतान करेगा
नियम 21 - बीमा प्रथम मासिक प्रीमियम के ठीक बाद वाले माह के प्रथम दिन से माना जाएगा
नियम 24 - बीमित व्यक्ति फार्म नंबर 2 में अपने आश्रित (एक या अधिक) को मनोनीत कर सकता है बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किया गया मनोनयन यदि निरस्त नहीं किया जाता है तो स्वत: ही पति/पत्नी के नाम किया हुआ माना जाएगा
नियम 31 - बीमित व्यक्ति पति/पत्नी ,माता, पिता, भाई, बहन, संतान या सौतेली माता, पिता, भाई, बहन, संतान आदि को मनोनीत कर सकता है
नियम 32(1) - उपरोक्त में से जीवित व्यक्ति न होने पर बीमित व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है परंतु उपरोक्त में से जीवित होने की दशा में अन्य के पक्ष में किया गया मनोनयन अमान्य होगा
नियम 32(2) - पूर्व में किया गया मनोनयन दूसरा मनोनयन फार्म भरकर परिवर्तित किया जा सकता है
नियम 33
बीमाकृत व्यक्ति GA- 203 में आवेदन कर अपनी कुल सरेंडर वैल्यू का 90% तक ऋण ले सकता है
नियम 44(1) - ऋण की कटौती 36 समान मासिक किस्तों या कम किस्तों में की जाएगी कटौती ऋण मंजूरी के पश्चात प्रथम वेतन से की जाएगी वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/11/2007 द्वारा 36 को 60 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है
नियम 44(2) - ऋण पर तय ब्याज दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा जिसकी वसूली मूल ऋण भुगतान के बाद 10 समान किस्तों में की जाएगी
नियम 44(3) - अगला ऋण तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक पिछले ऋण की स्वीकृति व आवेदित ऋण के बीच 2 वर्ष का समय न हुआ हो तथा पिछला ऋण ब्याज सहित न चुकाया गया हो
नियम 44(5) - मूल पॉलिसी खो जाने या नष्ट हो जाने पर डुप्लीकेट पॉलिसी जारी कराने हेतु निदेशक राज्य बीमा को एक क्षति पूर्ति बंध पत्र मय आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा पॉलिसी खोने पर ₹100 तथा नष्ट होने पर ₹50 बीमा विभाग को जमा कराना होगा
नियम 47 - ऋण स्वीकृति के समय मूल पॉलिसी विभाग को भेजी जाएगी
नियम 49(1)
सेवा में रहते हुए पॉलिसी परिपक्व होने से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमित राशि का दुगुना भुगतान किया जाएगा
नियम 51 - 7 वर्ष से लापता कर्मचारी को कोर्ट द्वारा मृत घोषित करने पर भी बीमित राशि का दुगुना भुगतान किया जाएगा
वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12/08/ 2010
- राज्य बीमा की कटौती दरेंOrder DateBasic Pay01/04/199801/04/19992550 – 37001501503701 - 50002002005001 – 80003003008001 – 12000450600Above-120006001000Maximum8001300
- पुनरीक्षित वेतनमान 2008Order DateBasic Pay01/04/200901/04/201001/04/20156050 - 85001803304008501 - 1100024045055011001 - 18000480900110018001 - 2800072013001550Above- 28000120022002650Maximum150025003000
- पुनरीक्षित वेतनमान 2017Order Date.Basic Pay01/04/2018Upto Rs. 220050022001 - 2850070028501 - 46500130046501 - 720001800Above 720003000Maximum4000