राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च ) के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों पर 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जायेगा
- सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च को सेवा में थे तथा 1 अप्रैल को निरंतर सेवा में चल रहे थे और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत वेतन मैट्रिक्स में पे लेवल L-12 या उससे कम या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में ग्रेड पे रु 4800 या उससे कम वेतनमान आराहित कर रहे हैं (राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) तदर्थ बोनस के हकदार हैं।
- तदर्थ बोनस के लिए सरकारी कर्मचारी को वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा होना अनिवार्य है जिन कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष में लगातार बारह महीने निरंतर सेवा प्रदान की है उनको 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस स्वीकार्य होगा प्रो-राटा (आनुपातिक बोनस ) भुगतान के लिए छह महीने से बारह महीने तक सेवा स्वीकार्य होगी पात्रता सेवा अवधि की गणना के लिए महीनों संख्या या सेवा को निकटतम महीनों की संख्या में rounded किया जायेगा हालांकि, छ: महीने से कम की सेवा के लिए यह अनुमति नहीं है।
- पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी (31दिन) बोनस केवल 30 दिन का ही दिया जायेगा और गणना के उद्देश्य के लिए तदर्थ बोनस की अधिकतम राशि को Rs.7000 / - प्रति माह से प्रतिबंधित किया जाएगा । (अधिकतम 7000/-)
- परिलब्धियाँ' शब्द में मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन घर का किराया भत्ता, प्रतिपूरक(शहर) भत्ता आदि जैसे अन्य भत्ते शामिल नहीं होगें
- देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों का महीना मानकर की जाएगी ।
- देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम रुपया में रूपान्तरित किया जाएगा (बोनस की राशि में 50 पैसे या अधिक को रूपये में रूपांतरित किया जायेगा 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा)
- 1-1 2004 से पहले सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का 75% नकद भुगतान किया जाएगा और 25% सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा ।
- 1-1-2004 को या उसके बाद सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए और जिन पर अंशदायी पेंशन योजना लागू है को तदर्थ बोनस का 75% नकद भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस का 25% जीपीएफ-2004 योजना में जमा किया जायेगा
- असाधारण अवकाश (वेतन के बिना छुट्टी) की अवधि को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टी बोनस की पात्रता अवधि में शामिल की जाएगी असाधारण अवकाश (बिना वेतन के अवकाश) की अवधि को बोनस की पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा , लेकिन सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- वे कर्मचारी जो 31 मार्च को या पहले अधोवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त या चिकित्सा के आधार पर अमान्य होने पर सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए है या मर गए है तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होगें ।
- 31 मार्च को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे
- अंशकालिक / आकस्मिक या दैनिक वेतन या अनुबंध का आधार पर लगे हुए कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होगा ।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे ।
- ऐसे मामलों में जहां कार्यालय अध्यक्ष को मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन के कारण राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन ) नियम, 2017 के तहत पे मैट्रिक्स L-13 या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत ग्रेड पे 5400 / - रुपये स्वीकृत होने के कारण या राज्य सेवाओं में पदोन्नति के कारण 31 मार्च को तदर्थ बोनस के लिए अपात्र हो जाएगा तो उन्हें केवल आनुपातिक तदर्थ बोनस देने की अनुमति दी जानी चाहिए !बशर्ते पात्रता अवधि 6 माह या उससे अधिक हो ।
- वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को जारी आदेशानुसार प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व में नियमित राजकीय सेवा में नियुक्त थे और पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहें है । वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे । आदेश
- दिनांक 01 अप्रैल को या इसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी तदर्थ बोनस के हकदार हैं। इन कर्मचारियों को 50% तदर्थ बोनस का भुगतान नकद में किया जाएगा और 50% तदर्थ बोनस को GPF खाते में जमा किया जाएगा।
- दिनांक 01 अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गयी है, वित्तीय वर्ष के लिए तदर्थ बोनस के हकदार हैं। इन्हे तदर्थ बोनस का भुगतान नकद में किया जाएगा।
क्या 31 मार्च को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को बोनस देय होगा?
31 मार्च को सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को बोनस देय नहीं होगा क्योंकि बोनस के लिए कार्मिक का 01 अप्रैल को सेवा में होना आवश्यक है अतः 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य सेवानिवृत होने वाले कार्मिको को बोनस देय नही होगा।
01 अक्टूबर को स्थाईकरण वाले कार्मिकों को कितना बोनस देय होगा?
01 अक्टूबर को स्थाईकरण होने वाले कार्मिको की 31 मार्च तक 6 महीने की स्थाई सेवा पूर्ण हो जाती है अतः इनको 6 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा। जिन कार्मिकों का स्थाईकरण 01 अक्टूबर के बाद होता है तो उसे बोनस देय नहीं होगा क्योंकि उनकी स्थायी सेवा 6 माह नहीं होती है
क्या 30 सितम्बर को या इससे पहले ACP से पे लेवल L-13 स्वीकृत होने वाले कार्मिकों को बोनस देय होगा?
जिन कार्मिकों को 30 सितम्बर को या इससे पहले ACP से पे लेवल L-13 स्वीकृत होता है तो उनकी बोनस योग्य सेवा (पे लेवल L-12 में) 6 माह पूर्ण नहीं होती है इसलिए इनको उस वित्तीय वर्ष का बोनस देय नही होगा। परन्तु जिन कार्मिकों को 01 अक्टूबर से 31 मार्च के मध्य ACP से पे लेवल L-13 स्वीकृत होता है तो उन्हें अनुपातिक बोनस देय होगा
एक स्थाई कार्मिक अभी नए पद पर प्रोबेशन काल में है एवम विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे कर पे लेवल 10 का वेतन आहरित कर रहा है क्या इनको बोनस देय होगा ?
FD के आदेश दिनांक 18/11/19 के अनुसार प्रोबेशन काल में किसी भी कार्मिक को बोनस देय नहीं होगा अतः प्रोबेशन काल में पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित करने वाले स्थाई कार्मिक को भी बोनस का भुगतान देय नही होगा ।
एक कार्मिक एक वित्तीय वर्ष में 3 महीने अवैतनिक अवकाश पर रहा है तो उसे कितना बोनस देय होगा।
3 महीने अवैतनिक अवकाश है अतः इनको 9 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा। अवैतनिक अवकाश अलावा अन्य किसी भी प्रकार के सवैतनिक अवकाश में पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा।
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