Rule : 103C Child Care Leave [ CCL]


राजस्थान सेवा (चौथा संशोधन) नियम 2018
Rule : 103C Child Care Leave [ CCL]
  • नियम 103C(1) - एक महिला सरकारी कर्मचारी या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा) को उनके प्रथम दो जीवित बच्चों (18 वर्ष से कम आयु या न्यूनतम 40% विकलांगता की स्थिति में 22 वर्ष) के पालन पोषण, परीक्षा या बिमारी की स्थिति मे देखभाल करने के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का Child Care Leave सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है
  • नियम103C(2)- Child Care Leave की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी-
    (i) एक महिला कर्मचारी या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी प्रथम 365 दिनों के लिए छुट्टी के तुरंत पहले आहरित वेतन के 100 % प्रतिशत के बराबर अवकाश वेतन तथा अगले 365 दिनों के लिए छुट्टी के तुरंत पहले आहरित वेतन के 80% के बराबर अवकाश वेतन की हक़दार होगा
    (ii) Child Care Leave को किसी भी अन्य अवकाश के साथ लिया जा सकता है
    (iii) सामान्यतः Child Care Leave के लिए आवेदन, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्म में, मंजूरी के लिए समय पर छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को जमा करना होगा।
    (iv) Child Care Leave का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना Child Care Leave को आगे नहीं बढ़ा सकता है।
    (v) किसी महिला सरकारी कर्मचारी या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को, जो ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है और उसके बाद Child Care Leave लिए आवेदन करता है तो किसी भी परिस्थिति में Child Care Leave स्वीकृत नहीं की जाएगी।
    (vi) किसी महिला सरकारी कर्मचारी या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से ली गई या ली जा रही छुट्टी को किसी भी परिस्थिति में Child Care Leave में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
    (vii) Child Care Leave को किसी अन्य प्रकार के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। Child Care Leave का अवकाश लेखा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रखा जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा।
    (viii) अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी आवेदित अवकाश को सरकारी कार्य के उचित एवं सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अस्वीकार कर सकता है।
    (ix) Child Care Leave एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार (spell/अवधि) से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। एक spell जो एक कैलेण्डर वर्ष में शुरू होकर दूसरे कैलेण्डर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस spell को अवकाश शुरू होने वाले कलैंडर वर्ष में गिना जाएगा। एक बार में पांच दिनों से कम की अवधि के लिए Child Care Leave की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    (x) आमतौर पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान Child Care Leave स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान Child Care Leave स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा काल उतने ही दिन आगे बढेगा जितने दिन की Child Care Leave स्वीकृत किया जाता है
    (xi) Child Care Leave उपार्जित अवकाश की तरह ही माना जाएगा और तदनुसार ही स्वीकृत किया जाएगा। अतः एक महिला कार्मिक या एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चे के पालन/ परीक्षा/ बिमारी के समय अधिकतम 120 दिन की Child Care Leave कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी विशेष परिस्थितियों (टीबी, कैंसर, कोढ़ वह मानसिक रोग की चिकित्सा हेतु) 120 से अधिक Child Care Leave विभागाध्यक्ष स्वीकृत कर सकेंगे । Child Care Leave के साथ अन्य अवकाशों के संयोजन के कारण अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक हो जाती है तो ऐसे अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे
    (xii) Child Care Leave के पहले व बाद में आने वाले रविवार व अन्य अवकाश को इस अवकाश में नहीं गिना जायेगा परंतु Child Care Leave के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित व अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही Child Care Leave में गिने जायेंगे
    (xiii) सक्षम प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता के दस्तावेज के आधार पर Child Care Leave स्वीकृत करने से पहले सरकारी कर्मचारी से विकलांग बच्चे की निर्भरता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
    (xiv) विदेश में रहने वाले अवयस्क बच्चे की परीक्षा या बीमारी के संबंध में Child Care Leave ​​संबंधित शैक्षणिक संस्थान या किसी अधिकृत चिकित्सक, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। विदेश में रहने वाले अवयस्क बच्चे के संबंध में Child Care Leave प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी को भारत से बाहर छुट्टी पर जाने के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा और इस तरह की छुट्टी की अस्सी प्रतिशत अवधि उस देश में व्यतीत करना होगी जिस देश में बच्चा रहता है।
    (xv) भारत या विदेश में छात्रावास में रहने वाले नाबालिग बच्चे की परीक्षा के संबंध में Child Care Leave स्वीकृत होने से पहले सरकारी कर्मचारी को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसे नाबालिग बच्चे की देखभाल उसके द्वारा कैसे की जाएगी।"
महत्वपूर्ण बिंदु
  • असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर एक कलेण्डर वर्ष के दौरान चाइल्ड केयर लीव के दो spell के बीच तीन महीने का न्यूनतम अंतर होगा (जोधपुर हाई कोर्ट आदेश दिनांक 07.01.2019)
  • उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा करते हुए कि उक्त अवकाश स्वीकृति से कार्यालयी / विद्यालयी कार्यों के सुचारू संपादन एवं विभागीय / राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होगा, अग्रेषण अधिकारी को स्पष्ट अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाये ।
  • आहरण वितरण अधिकारी की सक्षमता अवधी से अधिक अवधि के अवकाश प्रकरण ही सक्षम उच्च अधिकारीयों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावे ।
  • उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी अपनी स्पष्ट अभिशंषा कर प्रेषित करें ।
  • राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्कति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा।
  • एक कार्यालय में एक समय में 20% से अधिक कार्मिकों को CCL स्वीकृत नहीं की जायेगी
  • विभाग के अधीन विद्यालयों / कार्यालयों में महिला कार्मिकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में अधिक आवेदन प्राप्त होने के पर कार्यालय संचालन सुचारू रखते हुए आवेदनों पर निम्न प्राथमिकता क्रम रखा जाये-
    ★आकस्मिक गंभीर कारण यथा बच्चे की गम्भीर बीमारी, जिसमें बच्चा अस्पताल में इनडोर भर्ती हो अथवा दुर्घटना के कारण विशेष देखभाल की आवश्यकता हो ।
    ★ दिव्यांग सन्तान की माताओं को / गम्भीर रोग से पीड़ित बच्चे की देखभाल हेतु ।
    ★ सन्तान के परीक्षा में बैठने के कारण आवेदन प्राप्त हो तो बोर्ड परीक्षा अथवा उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश हेतु परीक्षा के कारण प्राप्त आवेदन ।
    ★ उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में आवेदन स्वीकृति के समय विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जावे ।
    ★ कार्यालय / विद्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों की एक समय में "चाईल्ड केयर लीव' स्वीकृत नहीं की जाये
  • "चाईल्ड केयर लीव' स्वीकृत करने अथवा स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रकरण प्रेषित करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखा जाये:-
    ★ प्राप्त आवेदनों का तिथिवार संधारण करें तथा प्राप्ति के दिन ही रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करें । ऐसे रजिस्टर को संस्था में सभी के अवलोकन की व्यवस्था की जावे ।
    ★ सन्तान की परीक्षा तैयारी हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के साथ परीक्षा की तिथि, प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेज पुष्टि हेतु प्राप्त करें ।
    ★ अवकाश हेतु आवेदित अवधि में से आवश्यक अवधि की सीमा तक ही अवकाश स्वीकृत किया जावे।
    ★ एक कार्मिक की "चाईल्ड केयर लीव' स्वीकृत करने के पश्चात, आगामी अवकाश स्वीकृति, अन्य महिला कार्मिकों के पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार के उपरान्त ही प्राथमिकता अनुसार किया जायें।
    ★ अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व संबंधित महिला कार्मिक द्वारा आवश्यक निर्धारित दायित्व पूर्ण कर लिये हो, यथा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच / आवंटित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना आदि की पुष्टि अवश्यमेव कर ली जाये !
    ★ सेवा से निरन्तर अनुपस्थित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण पश्चात अनुपस्थिति अवधि के निस्तारण उपरान्त ही "चाईल्ड केयर लीव" आवेदन पर विचार किया जाये ।
    ★ अवकाश आवेदन स्वीकृति उपरान्त कार्यालय की आवश्यकता व कार्य में राज्य के लक्ष्यों में पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की परिस्थितियों में स्वीकृत आवेदन को स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी निरस्त अथवा अवधि को घटा सकेगा।
    ★ उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा करते हुए कि उक्त अवकाश स्वीकृति से कार्यालयी / विद्यालयी कार्यों के सुचारू संपादन एवं विभागीय / राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में इससे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होगा, अग्रेषण अधिकारी को स्पष्ट अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाये ।
    आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी आवश्यक रूप से प्राप्त किये जायें:-
    (a) राशन कार्ड की प्रति
    (b) जीवित सन्तानों के जन्म प्रमाण पत्रों की प्रति
    (c) सन्तान के दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रति
    (d) सन्तान की बीमारी से सम्बन्धित दस्तावेज
    (e) सन्तान की परीक्षा / परीक्षा तिथि / प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति
    एक महिला कार्मिक द्वारा निम्न कारणों से CCL हेतु आवेदन किया जा सकेगा
    (i) बच्चे की गंभीर बीमारी अथवा विकलांगता के कारण देखभाल हेतु
    (ii) सेकंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समय देखभाल हेतु
    (iii) सेकंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल हेतु
    (iv) 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे के पालन हेतु
                                              
                                                         
Munna Lal Kala
                                                      Lecturer(Geography)
                                                           GSSS Burod
हिंदी रूपांतरण केवल सुविधा के लिए किया गया है किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय वित्त विभाग की अधिसूचनाक्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011जयपुर, दिनांकः 22मई 2018 एवं संशोधित अधिसूचनाक्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011जयपुर, दिनांकः 31जुलाई 2020 के अनुसार ही मान्य होगा

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